'Rules' for drinking alcohol are fixed in Lucknow, if not followed then there can be 6 months in jail.
Liquor consumption banned in public places in Lucknow district post implementation of Model Code of Conduct for Lok Sabha elections.
लोकसभा चुनाव के बाद, लखनऊ जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता की पालना के बाद शराब की दुकानों के आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शराब विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि केवल निर्धारित स्थानों पर ही शराब पी जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक स्थानों, दुकानों के बाहर पार्किंग स्थलों, और सड़कों के किनारों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से सामान्य जनता को असुविधा हो सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है।
वास्तविकता में, चुनाव के दौरान जब भी शराब या नकदी जब्त की जाती है, तो अगर इसे कानूनी रूप से प्राप्त किया गया है तो इसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि, बिना कागज के लाई जाने वाली शराब को जब्त किया जाता है।
चुनाव के दौरान जब्त की गई शराब को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है और फिर इसे नष्ट कर दिया जाता है। इन सभी बोतलों को एक स्थान पर इकट्ठा कर रोडरोलर से नष्ट कर दिया जाता है।
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