गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम और आरक्षण संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया।

गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम और आरक्षण संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया।

The provisions of the J&K Reorganization Amendment Act and the Reservation Amendment Act have been implemented, as notified by the Ministry of Home Af

गृह मंत्रालय ने हाल ही में समाप्त हुए सत्र में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने के कुछ दिनों बाद, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

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  • 26, Dec, 2023
Jyoti Ahlawat
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The provisions of the J&K Reorganization Amendment Act and the Reservation Amendment Act have been implemented, as notified by the Ministry of Home Affairs.

2023 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम के प्रावधान मंगलवार से प्रभावी हो गए हैं। इसके संबंध में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक अधिसूचना जारी की है। हाल के सत्र में संसद ने इन दोनों विधेयकों को मंजूरी दी थी।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 114 होगी। यह संख्या पहले से बढ़ाकर आएगी। इसके बाद, पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के लिए दो और एक सीटें आरक्षित की गई हैं, जो उपराज्यपाल द्वारा नामित की जाएंगी। इस प्रक्रिया के दौरान, महिला वर्ग से एक प्रतिनिधि को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम और आरक्षण संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया।

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