E-Way Bill: Significant changes in GST regulations from March 1st!
1 मार्च से, जीएसटी नियमों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। अब ई-वे बिल जनरेट करने के लिए इस वस्तु की आवश्यकता होगी।
केंद्र सरकार ने 1 मार्च, 2024 से जीएसटी के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अब, जो व्यापारी 5 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बिना ई-चालान (e-Invoice) के ई-वे बिल (e way Bill) जेनरेट नहीं करने दिया जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों के अनुसार, 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। इस नए नियम के अनुसार, ई-वे बिल को बिना ई-चालान के जेनरेट नहीं किया जा सकेगा, और यह नियम 1 मार्च, 2024 से प्रभावी होगा।
सरकार ने इस बदलाव का कारण बताया है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की जांच में पाया गया कि कई टैक्सपेयर्स ई-चालान के बिना ही ई-वे बिल जेनरेट कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। इससे उनके टैक्स पेमेंट में पारदर्शिता कमी आ रही थी। इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव करके ई-वे बिल के लिए ई-चालान की आवश्यकता को अनिवार्य बनाया है। यह नियम 1 मार्च, 2024 से प्रभावी होगा।
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि इस नए नियम का पालन करते हुए जीएसटी टैक्सपेयर्स को 1 मार्च, 2024 से ई-चालान के बिना ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे। यह नियम केवल ई-चालान पात्र टैक्सपेयर्स के लिए है और इससे ग्राहकों और अन्य ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं होगी। इससे इन ग्राहकों पर नियम में किए गए बदले का कोई असर नहीं पड़ेगा।