RBI gave relief to Paytm Payment Bank.
अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी से प्रतिबंध सीमा लागू नहीं होगी, बल्कि इसे और 15 दिन बढ़ा दिया गया है।
पिछले कुछ दिनों से, पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) लगातार सुर्खियों में है। अब इसके लिए राहत भरी खबर आई है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसे सेवाएं जारी रखने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी है। पहले RBI ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए डिपॉजिट्स लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। अब इसे 15 मार्च, 2024 तक का समय मिला है। RBI ने शुक्रवार (16 फरवरी) को बताया कि यह कदम व्यापारियों सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
RBI के बयान के अनुसार, 15 मार्च, 2024 के बाद (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समय सीमा से विस्तारित) किसी भी कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, आदि में कोई अन्य डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय बैंक के अनुसार, पेटीएम के ग्राहक सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, आदि के साथ ग्राहक शेष राशि को निकालने या उपयोग करने में कोई रुकावट नहीं होगी।
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