BPSC Teacher Recruitment: Patna High Court puts a stay on Bihar teacher recruitment TRE 3, BPSC was to conduct the exam next month.
बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित टीआरई 3 परीक्षा पर स्थगन आदेश जारी किया।
पटना: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 को फिलहाल रोक लगा दी है। बताया जाता है कि बीपीएससी ने TRE 3 में कुल 87722 पदों पर बहाली का ऐलान किया था। पहली बार प्रश्न पत्र लीक होने के कारण मार्च में परीक्षा रद्द की गई थी। अब परीक्षा के पुनरारंभ से पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
वहीं पटना हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज के मामले पर भी रोक लगाई है। कोर्ट ने प्रति वर्ष 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क्स का वेटेज देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिलेगा। बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रति वर्ष 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। 20 जून से परीक्षा लेने की योजना बनाई गई थी।
कोर्ट ने कहा कि दोनों शिक्षक हैं और दोनों काम करते हैं। इसलिए गेस्ट टीचर को भी वेटेज मिलना चाहिए। गेस्ट टीचर्स ने पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज देने का आदेश दिया है। TRE-3 में कुल 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीपीएससी 20 जून से परीक्षा लेने की योजना बना रही है। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को परीक्षा ली गई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था। इस दौरान हजारीबाग के एक होटल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठक में प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र से किया गया, जो प्राप्त प्रश्न पत्र से समान था।