GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिल सकती है राहत! नए नियम की तैयारी

GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिल सकती है राहत! नए नियम की तैयारी

GST Council Meeting: Online gaming companies may get relief! Preparations for new rules.

जीएसटी काउंसिल जीएसटी अधिनियम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। यह कदम विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लगाए गए भारी टैक्स के संदर्भ में उठाया जा रहा है, जिसके बाद कंपनियों ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों का उल्लेख किया है।

  • Business
  • 267
  • 21, Jun, 2024
Jyoti Ahlawat
Jyoti Ahlawat
  • @JyotiAhlawat

GST Council Meeting: Online gaming companies may get relief! Preparations for new rules.

जीएसटी के कानून में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। सीएनबीसी टीवी18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स को समाप्त करने के लिए जीएसटी अधिनियम में संशोधन पर विचार कर सकती है।

मामला क्या है? जीएसटी काउंसिल ने 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बेट की पूरी वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद कंपनियों पर करोड़ों का टैक्स डिमांड नोटिस आया। कंपनियों ने कहा कि अगर हम बिक भी जाएं, तो भी टैक्स नहीं चुका सकते।

उस समय कहा गया था कि इस इंप्लीमेंटेशन की समीक्षा 6 महीने बाद, यानी अप्रैल 2024 में की जाएगी। अप्रैल के बाद से जीएसटी काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए काउंसिल की 22 जून की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए टैक्सेशन की समीक्षा की उम्मीद है।

इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी काउंसिल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स को समाप्त करने के लिए जीएसटी अधिनियम में संशोधन पर विचार कर सकती है।

देश में कई इंडस्ट्री इस तरह के मामलों से गुजर रही हैं। पुराने समय से टैक्स डिमांड करने के चलते कंपनियां मुश्किल में फंस जाती हैं।

अब क्या हो सकता है? देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में इस कानून में बदलाव पर फैसला हो सकता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए नियम के बाद सरकार जिस भी सेक्टर को राहत देना चाहेगी, उस सेक्टर को लेकर नोटिफिकेशन जारी करना होगा।

News Reference

 

Jyoti Ahlawat

Jyoti Ahlawat

  • @JyotiAhlawat