Bombay High Court ने IT नियमों में 2023 के संशोधनों को किया खारिज।

Bombay High Court ने IT नियमों में 2023 के संशोधनों को किया खारिज।

Bombay High Court rejects 2023 amendments in IT rules.

The Bombay High Court has rejected amendments to the IT rules of 2023, which allowed the government to establish a fact-check unit for identifying 'fake and misleading' information on social media.

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  • 20, Sep, 2024
Jyoti Ahlawat
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Bombay High Court rejects 2023 amendments in IT rules.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2023 में आईटी नियमों में किए गए संशोधनों को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'फर्जी और भ्रामक' सूचनाओं की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस अतुल चंदुरकर की टाई-ब्रेकर बेंच ने कहा, “यह संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं।”

यह मामला जनवरी 2024 में जस्टिस गौतम पटेल और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ के विभाजित निर्णय के बाद टाई-ब्रेकर जज के पास आया। 2023 में, केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन किया, जो केंद्र को झूठी खबरों की पहचान के लिए एफसीयू बनाने का अधिकार देता है, लेकिन इसे आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

 

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 की शक्तियों से परे हैं और संविधान के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) तथा किसी भी पेशे का अभ्यास करने या व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ए)(जी)) का उल्लंघन करते हैं।

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