Section 163 of BNS implemented in Delhi for next 6 days, know the reason.
दिल्ली पुलिस ने अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में BNSS की धारा 163 लागू की है, जिसके तहत 5 से अधिक लोग एक साथ बाहर नहीं निकल सकते।
राजधानी दिल्ली में यदि आप कई दोस्तों के साथ बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो सावधान रहें। दिल्ली पुलिस ने अगले 6 दिनों के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में एक 'नया कानून' लागू कर दिया है। इसके अनुसार, यदि 5 लोग एक साथ बाहर निकलते हैं, तो पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है। इन स्थानों पर विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी, और कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। पुलिस अलर्ट मोड पर है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के साथ-साथ सभी बॉर्डर पर BNSS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 163 लागू की गई है। पहले इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था, लेकिन नए कानून के लागू होने के बाद इसका नाम बदल गया है। इस कानून के तहत यदि पुलिस को किसी तरह के उपद्रव या हंगामे की आशंका होती है, तो वह पूरे इलाके में इसे लागू कर सकती है।
पुलिस को मिले थे उपद्रव फैलाने के इनपुट दरअसल, दिल्ली पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक और ईदगाह मामले को लेकर कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसके अलावा, दो राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और इसे प्रभावित करने के इरादे से भी गड़बड़ी की जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये आदेश जारी किए हैं।
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