Wearing Hijab is not mandatory - Karnataka High Court
हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण जजमेंट, हिजाब पहनने को बताया गैर ज़रूरी इस्लामिक प्रैक्टिस.
कर्नाटक के पीयू कॉलेज से शुरू हुई हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी कुछ महीनों में पूरे देश में आग की तरह फैल गई. कर्नाटक के कई शहरों में इसको लेकर मुस्लिम कम्यूनिटी द्वारा प्रदर्शन किए गए. हालांकि, हिजाब मामले में कर्नाटक एचसी की तरफ से एक नया बयान सामने आया है.
#BREAKING Wearing of Hijab is not essential religious practice of Islamic Faith : Karnataka High Court#HijabBan
— Live Law (@LiveLawIndia) March 15, 2022
दरअसल, मुस्लिम कम्यूनिटी के कुछ लोगों ने हालही में हिजाब बैन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील डाली थी और अब उसी अपील पर कर्नाटक हाईकोर्ट जजों ने जजमेंट दिया. हाईकोर्ट के अनुसार हिजाब ज़रूरी इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है.
हाईकोर्ट के अनुसार हिजाब पहनना आर्टिकल 25 में शामिल नहीं है इसलिए इसे पहनना आवश्यक नहीं है. आपको बतादूँ कि आर्टिकल 25 एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर सभी धर्मों की धार्मिक प्रैक्टिस सुरक्षित रहती हैं. जजमेंट लेने वाले जजों में जस्टिस क्रिष्ना एस दिक्षित, चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस जेएम खाज़ी शामिल थे.
Image source: The Indian Express