Big blow to Haryana government from High Court!
Haryana government's reservation policy for private sector jobs struck down by High Court.
image source: Live Law Hindi
चंडीगढ़, 17 नवंबर 2023: हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के मामले में सरकार को बड़ा झटका देते हुए रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का प्रावधान केवल सरकारी नौकरियों में ही लागू हो सकता है, निजी क्षेत्र में नहीं।
इस फैसले से हरियाणा सरकार के चुनावी वादों में से एक का पतन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2022 के विधानसभा चुनाव में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था।
फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
फैसले के राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही मायने हैं। राजनीतिक तौर पर, यह फैसला BJP सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। सामाजिक तौर पर, यह फैसला निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला सकता है।
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