In constable recruitment, all categories will be given age relaxation of three years.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को इस बार होने वाली पुलिस भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों की सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट देने का आदेश जारी किया है। इस बार की पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को निर्देश दिए हैं। यह निर्देश उन अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जो आयु सीमा के संदर्भ में असंतुष्ट थे।
बताया जा रहा है कि सिपाही भर्ती के नोटिफिकेशन के बाद से ही आयु सीमा को लेकर कई अभ्यर्थियों की चिंता थी, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री को कई पत्र मिले थे। इस मुद्दे को लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिनमें से कुछ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त शामिल थे। इसके पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी इस मुद्दे पर अपनी मांग रख चुके थे।
इस निर्देश के बाद, आयु सीमा में छूट प्राप्त करने का अधिकांश लाभ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को होगा, जिनके लिए 18 से अधिक आयु होने के बावजूद अब भी आवेदन करने का मौका होगा। इस निर्देश के अनुसार, 25 वर्ष पूर्ण न होने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, 28 वर्ष से कम आयु की महिलाएं, और 30 वर्ष से कम आयु के अन्य वर्ग के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे।