कॉग्निजेंट को 9,400 करोड़ डॉलर के टैक्स मामले में हाई कोर्ट से मिली राहत।

कॉग्निजेंट को 9,400 करोड़ डॉलर के टैक्स मामले में हाई कोर्ट से मिली राहत।

Cognizant secures relief from the High Court in a tax case amounting to $9,400 crore.

Providing significant respite to the technology company, the Madras High Court has granted a stay on the tax demand of ₹9,403.09 crore imposed on Cognizant Technology. The case pertains to Cognizant's share buyback amounting to ₹19,000 crore, contingent upon the payment of ₹1,500 crore.

  • Global News
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  • 29, Dec, 2023
Jyoti Ahlawat
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  • @JyotiAhlawat

Cognizant secures relief from the High Court in a tax case amounting to $9,400 crore.

मद्रास हाईकोर्ट बेंच ने Cognizant को आदे चार हफ्ते के अंदर ₹1500 करोड़ की राशि को कर के रूप में जमा करने के लिए आदेश दिया। बेंच ने यह भी कहा कि कर विभाग से मामले से संबंधित संपत्ति और बैंकों में बची हुई निर्धारित जमा के बारे में जानकारी जारी करने के लिए कहा गया, इसे The Economic Times ने रिपोर्ट किया। अपने आदेश में, न्यायालय ने कहा, "यह विभाग के लिए कानून के अनुसार राशि को लेने का भी खुला है।" हालांकि, यदि Cognizant साप्ताहिक भुगतान को पूरा नहीं करता है, तो न्यायालय स्वचालित रूप से आदेश को रद्द कर देगा, इसे ET ने रिपोर्ट किया।

Cognizant के खिलाफ मामला 2017-2018 के आर्थिक वर्ष में वापसी है, जब टेक जायंट ने अपने सेयरहोल्डर्स से समझौते के लिए कंपनी के लगभग 94 लाख इक्विटी शेयर खरीदने का निर्णय लिया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मॉरीशस में थे। कुल खरीददारी ₹20,297 प्रति शेयर पर की गई थी, जिससे ₹19,080 करोड़ आया। हालांकि, सौदे के मूल्य की मूल्यांकन अधिकारी ने मांग की कि Cognizant लेन-देन पर डिविडेंड कर के रूप में कर दे, जिसे कर आय आयुक्त (अपील) ने स्वीकृति दी।

कॉग्निजेंट को 9,400 करोड़ डॉलर के टैक्स मामले में हाई कोर्ट से मिली राहत।

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