RBI Action On Bank: RBI took big action against three banks.
RBI Action On Bank : आरबीआई ने बताया है कि इन बैंकों के खिलाफ क्रियाशीलता नियामक अनुपालन में कमी के आधार पर कार्रवाई की गई है।
आरबीआई क्रिया - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन के उल्लंघन पर अब तीन बैंकों के खिलाफ कदम उठाया है। इन तीनों बैंकों के खिलाफ नियमों के खिलाफ ऋण प्रदान करने, ग्राहक सेवा नियमों का उल्लंघन करने, और केवाई से संबंधित नियमों का अनुपालन न करने के कारण एक कुल जुर्माना लगाया गया है, जिसकी मान 2.49 करोड़ रुपये है। इन बैंकों में शामिल हैं ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, और पंजाब एंड सिंद बैंक।
आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इसने एक कंपनी को लोन देने में नियम उल्लंघन किया। वहीं, धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इसने ऋण और अग्रिम विधिक और अन्य प्रतिबंधों, केवाईसी (KYC), और ब्याज दर से संबंधित कुछ मानकों का पालन नहीं किया था। इसी तरह, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को 'बैंकों में ग्राहक सेवा' के आरबीआई निर्देशों का अनुपालन न करने पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केद्रीय बैंक का कहना है कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के RBI को की मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।