मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई हिरासत।

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई हिरासत।

Manish Sisodia did not get relief, Rouse Avenue Court extended his custody till April 18.

Delhi's former Deputy CM Manish Sisodia's hearing in excise policy case extended till April 18.

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  • 06, Apr, 2024
Jyoti Ahlawat
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Manish Sisodia did not get relief, Rouse Avenue Court extended his custody till April 18.

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP के नेता मनीष सिसोदिया के एक्साइज पॉलिसी मामले में शनिवार (6 अप्रैल) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से शराब नीति केस में जेल में बंद हैं. आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 18 अप्रैल तक कोर्ट ने बढ़ा दी है. इस केस में अगली सुनवाई उसी दिन होगी. मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने आज 12 बजे सुनवाई की.

शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियों में बदलाव

सीबीआई और ईडी का दावा है कि मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियों में बदलाव किए हैं और उन्होंने इन कारोबारियों से बड़ी रिश्वत ली है. मनीष सिसोदिया अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि वे जल्द ही बाहर मिलेंगे.

जेल में रखने से कोई फायदा नहीं

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की पहले ही 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है.

शुक्रवार को सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी थी, जो उन्होंने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों के लिए लिखी थी, जो बाद में आम आदमी पार्टी द्वारा जारी की गई थी।

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