बैंगलुरू में 144 धारा हुई लागू, धरने में भाग लेने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार

बैंगलुरू में 144 धारा हुई लागू, धरने में भाग लेने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार

Section 144 has been implemented in Bangalore, those participating in the dharna will be arrested

कर्नाटक में हिजाब को लेकर हो रहे धरनों में दंगे कि आशंका, बैंगलुरू प्रशासन ने लागू की 144 धारा.

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  • 09, Feb, 2022
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बेंगलुरू में सरकार ने अगले दो हफ्तों के लिए धारा 144 लागू कर दी है. राज्य में कई इलाकों में हिजाब को लेकर बहस छिड़ने के कारण प्रशासन ने यह निर्णय लिया। शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत के अनुसार, यदि सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। 

बैंगलोर के पुलिस आयुक्त ने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि, "चूंकि प्रदेश में आंदोलन तेजी से बढ़ रहे हैं तो जोखिम की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए सार्वजनिक शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए उचित सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है।"

आदेश के अनुसार, बेंगलुरु में स्कूल, पीयू और डिग्री कॉलेज आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के अधीन होंगे। 9 फरवरी से 22 फरवरी तक दो सप्ताह तक धारा लागू रहेगी। इसके अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के विरोध या सभा को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा, हिजाब या भगवा दुपट्टे के लिए प्रोटेस्ट करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Image source: The Indian Express

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