SEBI के नोटिस को हल्का लेना पड़ गया भारी, ट्रेडर पर पड़ा बड़ा जुर्माना।

SEBI के नोटिस को हल्का लेना पड़ गया भारी, ट्रेडर पर पड़ा बड़ा जुर्माना।

Taking SEBI's notice lightly turned out to be costly, trader was fined heavily.

सेबी द्वारा भेजे गए समन को हल्के में लेने के कारण ट्रेडर रजत मिश्रा पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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  • 08, Jun, 2024
Jyoti Ahlawat
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Taking SEBI's notice lightly turned out to be costly, trader was fined heavily.

सेबी द्वारा भेजे गए समन को हल्के में लेना एक ट्रेडर को भारी पड़ा है। सेबी ने इस ट्रेडर पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। यह मामला हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयर में ट्रेडिंग से जुड़ा है, जिसमें ट्रेडर रजत मिश्रा पर ट्रेड के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। इस आरोप की जांच के लिए सेबी ने ट्रेडर को नोटिस भेजे थे। हालांकि, इस ट्रेडर ने इन नोटिसों पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही सेबी के समक्ष पेश हुए। सेबी ने जांच में सहयोग न करने और उचित जवाब न देने के कारण रजत मिश्रा पर जुर्माना लगाया है।

सेबी के फैसले में कहा गया कि जांच में पाया गया कि आरोपी (ट्रेडर) जानकारी देने में असफल रहे और जांच एजेंसियों के समक्ष भी पेश नहीं हुए। इससे उन्होंने जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई और नियामक की अवहेलना की। ऐसे में नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने को 45 दिनों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिए गए समय में जुर्माना न चुकाने की स्थिति में सेबी ने आगे की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

इसके अलावा, सेबी ने मैजेस्टिक ऑटो पर डिस्क्लोजर नियमों का पालन न करने के कारण 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी की जानकारी के अनुसार, जांच में पाया गया कि मैजेस्टिक ऑटो ने लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं किया। यह मामला मैजेस्टिक ऑटो और एमिरेट्स टेक्नोलॉजी के बीच कुछ संबंधित पार्टी लेनदेन से जुड़ा है। सेबी के मुताबिक, कंपनी ने इन लेनदेन की पूरी जानकारी नहीं दी थी।

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