Delhi-NCR air pollution: Supreme Court's big decision, GRAP-4 will remain in force till December 2.
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप-4 के प्रतिबंधों को 2 दिसंबर तक लागू रखने का आदेश दिया।
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप-4 के प्रतिबंधों को हटाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने 2 दिसंबर तक दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में ग्रेप-4 के उपाय लागू रखने का आदेश दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों ने ग्रेप-4 को लागू करने में लापरवाही दिखाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया जाएगा।
सुझाव देने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर ग्रेप-4 के उपाय 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही, कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से कहा कि वह एक बैठक आयोजित कर यह सुझाव दे कि ग्रेप-4 को ग्रेप-3 या ग्रेप-2 में किस प्रकार बदला जा सकता है।
अगली सुनवाई 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि संबंधित अधिकारी ग्रेप-4 के प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू करने में असफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वह कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति जारी रखेगा और उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से यह सुनिश्चित करने को कहा कि एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो उनके काम को आसान बनाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।