जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा

जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा

JKLF leader Yasin Malik sentenced for life imprisonment for terror funding case

जेकेएलएफ लीडर यासीन मलिक को मिली उम्र कैद की सज़ा, आतंकवादी गतिविधियों में पैसे खर्चने पर मिली है सज़ा.

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  • 25, May, 2022
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Riya saxena
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जेकेएलएफ प्रमुख और कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को 2017 के टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मलिक की सजा की घोषणा दिल्ली में एनआईए अदालत ने की थी।

सुनवाई के दौरान मलिक ने कथित तौर पर अदालत से कहा कि वह माफी की भीख नहीं मांगेंगे। इससे पहले एनआईए ने कश्मीरी अलगाववादी नेता के लिए मौत की सजा की मांग की थी। 11 मई को जेकेएलएफ नेता को कथित तौर पर यूएपीए के तहत चार आरोपों और आईपीसी के तहत दो आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया।

यासीन मलिक ने अदालत से कहा था कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। यासीन मलिक को धारा 16, धारा 17, धारा 18 और धारा 20 सहित चार आरोपों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए श्रीनगर में बाजार सुबह से बंद थे। इसके अलावा श्रीनगर और घाटी के अन्य इलाकों में भी झड़प से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

इस मामले में शहीद हुए वायुसेना अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी ने कहा, 'मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ क्योंकि कोर्ट बेहतर जानता है कि आरोपी के लिए कौन सी सजा उपयुक्त है। बता दें कि रवि खन्ना 1990 के कश्मीरी अलगाववादियों के हमले में कश्मीर घाटी में मारे गए लोगों में से एक हैं और यासीन मलिक पर IAF अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया गया था।

Image source: Times of India and NDTV

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