धोखाधड़ी मामले में विवेक ओबेरॉय को हाई कोर्ट से मिली राहत।

धोखाधड़ी मामले में विवेक ओबेरॉय को हाई कोर्ट से मिली राहत।

Vivek Oberoi gets relief from High Court in fraud case.

विवेक ओबेरॉय को धोखाधड़ी मामले में उच्च न्यायालय से मिली राहत।

  • Bollywood Gossip
  • 621
  • 05, Nov, 2022
Jyoti Ahlawat
Jyoti Ahlawat
  • @JyotiAhlawat

Vivek Oberoi gets relief from High Court in fraud case.

Vivek

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2003 में एक मनोरंजन कंपनी के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय, उनके पिता सुरेश ओबेरॉय और उनकी दिल्ली स्थित फर्म यशी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को तलब करने की मांग से संबंधित याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि वह न केवल इस आधार पर याचिका खारिज कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता ने दीवानी उपायों का सहारा लिया है, बल्कि इसलिए भी कि अदालत ने पूरी शिकायत पर गौर करने के बाद पाया कि अभिनेता के खिलाफ दर्ज पूरी शिकायत पर गौर किया जाए तो यह साफ है कि भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी का मामला प्रथम दृष्टि में नहीं बनता है। इस सिलसिले में उच्च न्यायालय की तरफ से एक नवंबर को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि पूरी शिकायत में अपराध होने का खुलासा ना होने की वजह से इसे रद्द किया जा रहा है।

Jyoti Ahlawat

Jyoti Ahlawat

  • @JyotiAhlawat