SEBI Issued Circular: SEBI extends Timeline for Nomination in Demat accounts & Mutual Funds Tax
SEBI's Directive: Extension in Timeline for Nomination in Demat Accounts and Mutual Funds Tax - Key Updates Revealed in Circular.
SEBI ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया है। पहले, किसी भी लाभार्थी को नामित करने या घोषणापत्र जमा करके इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी। सुरक्षा एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इस कदम का उद्देश्य निवेशकों की संपत्ति को सुरक्षित करना और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। SEBI ने जारी की गई सर्कुलर में कहा है, "बाजार प्रतिभागियों से मिले आवेदनों को देखकर अनुपालन में सुगमता और निवेशकों की सुविधा के लिए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए ‘नामांकन की पसंद’ जमा करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।" इसके साथ ही, SEBI ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC), डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों से डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को हर पखवाड़े ईमेल या एसएमएस भेजकर नामांकन करने या इससे बाहर निकलने के बारे में प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है।