GST Council: नमकीन से लेकर दवाएं तक..ये चीजों हुई बेहद सस्ती।

GST Council: नमकीन से लेकर दवाएं तक..ये चीजों हुई बेहद सस्ती।

GST Council: From namkeen to medicines..these things have become very cheap.

The 54th GST Council meeting, chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, announced key decisions including reduced GST rates for cancer medicines, snacks, and religious helicopter services.

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  • 09, Sep, 2024
Jyoti Ahlawat
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GST Council: From namkeen to medicines..these things have become very cheap.

जीएसटी काउंसिल: जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि, काउंसिल ने कुछ लंबे समय से चर्चा में रहे मुद्दों को टालने का निर्णय लिया है। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवाओं, स्नैक्स और धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी में कटौती की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, बीमा और अनुसंधान अनुदान पर जीएसटी के मुद्दों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

कैंसर की दवाओं पर 5 फीसदी जीएसटी बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि स्नैक्स पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी अब 12 फीसदी की बजाय केवल 5 फीसदी होगी। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी और मरीजों को राहत मिलेगी। संजय मल्होत्रा ने यह भी बताया कि धार्मिक यात्रा पर जाने वाले बुजुर्गों की कठिनाइयों को देखते हुए हेलीकॉप्टर सेवा पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इससे तीर्थ स्थलों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णोदेवी पर जाने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा।

संजय मल्होत्रा ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर भी चर्चा की गई। इस मुद्दे को मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भेज दिया गया है, जो अक्टूबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। नवंबर 2024 में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी।

धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर अब 18 फीसदी की बजाय केवल 5 फीसदी जीएसटी देना होगा, लेकिन यह सुविधा केवल शेयरिंग हेलीकॉप्टर सेवाओं पर लागू होगी। चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके अतिरिक्त, जीएसटी काउंसिल ने शिक्षण संस्थानों को शोध के लिए मिलने वाले अनुदान और ऑनलाइन भुगतान पर जीएसटी के मामलों को फिटमेंट कमेटी को भेजा है।

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