दिल्ली प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में GRAP 2 लागू, बाहर निकलने से पहले जानें ये जरूरी नियम।

दिल्ली प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में GRAP 2 लागू, बाहर निकलने से पहले जानें ये जरूरी नियम।

Delhi Pollution: GRAP 2 implemented in Delhi-NCR, know these important rules before going out.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर GRAP का दूसरा चरण लागू किया गया है। CAQM ने AQI 300 से ऊपर पहुंचने पर यह आदेश जारी किया।

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  • 21, Oct, 2024
Jyoti Ahlawat
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Delhi Pollution: GRAP 2 implemented in Delhi-NCR, know these important rules before going out.

दिल्ली प्रदूषण: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP का दूसरा चरण लागू किया गया है। CAQM ने यह आदेश तब जारी किया है जब AQI का स्तर 300 से ऊपर पहुँच गया है। GRAP 2 के लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं।

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आदेश जारी

आदेश में सड़कों पर पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने के साथ ही भारी यातायात वाले गलियारों और संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क की धूल को रोकने के लिए धूल अवरोधकों का उपयोग करने का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही, एकत्रित धूल को निर्दिष्ट लैंडफिल साइटों पर सही तरीके से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट्स में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

पर्याप्त कर्मियों को तैनात

प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले मुख्य क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक उपायों को तेजी से लागू किया जाएगा। साथ ही, यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए यातायात संचालन को समन्वित किया जाएगा, और भीड़भाड़ वाले बिंदुओं पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

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